बक्सर, सितम्बर 9 -- पेज तीन के लिए ---- फैसला नशे की अवस्था में होने पर दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया दोनों अभियुक्तों को 31 अगस्त 2026 को दोषी करार दिया था

कोर्ट का निर्णय buxar, विधि संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने बुधवार को झाड़-फूंक के बहाने महिला से गैंगरेप और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 376(D) के तहत दोनों पर 50-50 हजार रुपये व आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत दो-दो वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस तरह प्रत्येक दोषी पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोषियों में दीपक राम, पिता बुटन राम, निवासी पतेलवा, थाना बक्सर औद्योगिक तथा कन्हैया गोंड, पिता मोहन गोंड,...