रांची, नवम्बर 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत महिला सुपरवाइजर का पद केवल महिला कैडर के लिए आरक्षित रह सकता है या नहीं इस पर फैसला सुनाएगी। साथ ही, इस पद पर नियुक्ति पर लगी रोक को भी कोर्ट ने बरकरार रखा है। आकांक्षा कुमारी सहित अन्य ने याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने तर्क दिया कि महिला सुपरवाइजर का पद विशेष रूप से महिला कैडर के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और मातृ-शिशु कल्याण से जुड़ा है। देश के अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू है। वहीं, प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई कि किसी भी नियुक्ति में किसी वर्ग को...