रांची, अप्रैल 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। महिला सुपरवाइजर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली आकांक्षा कुमारी एवं अन्य 33 प्रार्थियों की याचिका पर 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी। बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आंशिक सुनवाई की। कहा गया है कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में 421 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। प्रार्थी भी परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करने का कहकर उनका चयन नहीं किया गया। प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों की डिग्री है। जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस सिंह ने अदालत को बताया कि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता के लिए जिन विषयों का निर्धारण किया गया था, याचिकाकर्ता उन विषयों के तहत नहीं ...