महिला मजदूर के साथ दुष्कर्म में दोषी करार
हाजीपुर, अगस्त 22 -- जिले के भगवानपुर थाने में पिछले साल अप्रैल महीने में हुए दुष्कर्म की घटना में 16 माह के अंदर अदालत ने दुष्कर्मी को दोषी करार कर दिया है। इसी माह 27 अगस्त को सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी ने शनिवार को दुष्कर्म के इस मामले में गुड्डु कुमार को दोषी करार दिया है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजन ख्वाजा हसन खां ने दी। उन्होंने बताया कि 16 महीने पहले 11-04-25 को भगवानपुर थाने के कीरतपुर राजाराम गांव में खेत में मूंग की बीज बुआई के लिए गई महिला के साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद आरोपी गड्डू कुमार उसे खेत में ही छोड़कर भाग निकला। घटना की खबर पीड़िता के परिवार वालों को मिली। पीड़िता के बयान पर भगवानपुर थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज ...
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