गुड़गांव, अक्टूबर 11 -- अदालत से:गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। बिजली चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने निचली अदालत के एक फैसले को पलटते हुए बिजली निगम द्वारा लगाए गए दो लाख 11 हजार के जुर्माने को सही ठहराया है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो बिजली मीटरों से छेड़छाड़ कर राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं। यह मामला मॉडल टाउन निवासी वंदना आहूजा से जुड़ा है। बिजली निगम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक वर्मा ने अदालत को बताया कि एक अक्तूबबर 2019 को निगम की टीम ने आहूजा के घर पर लगे बिजली मीटर को जांच के लिए लैब में भेजा था। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी। इसके आधार पर निगम ने महिला पर दो लाख 11 हजार का जुर्माना लगाय...