नई दिल्ली, अगस्त 10 -- नई दिल्ली, का.सं.। साकेत जिला अदालत ने महिला पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के आरोप में व्यक्ति पंकज झा को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बाद अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत फतेहपुर बेरी थाने में दर्ज मामले में पंकज झा के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 और 452 के तहत आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड पर ठोस साक्ष्य साबित नहीं हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुकर जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। इसलिए आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 अप्रैल 2023 को आरोपी ने अपनी पत्नी से चल रहे वैवाहिक विवाद के बीच भाभी गंगा झा पर हमला किया था। आरोप था कि गंगा ने...