नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रही महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न, बदसलूकी, मारपीट और डराने-धमकाने के आरोपों पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को 15 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहिना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह चाहेंगे इस मामले में सहायता करने या स्पष्टीकरण देने के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी यहां मौजूद रहे। यह निर्देश पीठ द्वारा 'नेटवर्क ऑफ वूमेन इन मीडिया, इंडिया' की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इसमें याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शनों और सार्वजनिक आयोजनों की रिपोर्टिंग ...