नई दिल्ली, जुलाई 18 -- महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करके चर्चा में आए महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को मिली जमानत को रद्द करते हुए शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे को 19 जुलाई तक सरेंडर करने की हिदायत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि म्हात्रे के खिलाफ पहले से ही अलग-अलग मामलों में 18 पुलिस केस दर्ज हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडीकल स्टॉफ पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए जमानत को रद्द कर दिया। बता दें, महिला डॉक्टर और मेडीकल स्टॉफ के ऊपर हुए हमले के बाद निचली अदालत ने म्हात्रे को जमानत दे दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अ...