नर्मदापुरम, जुलाई 3 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला जज को एक मामले में दिए फैसले के लिए कथित तौर पर मिल रही धमकियों, सोशल मीडिया पर अपमानजनक कैंपेन और डराने-धमकाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने जज को मिल रही कथित धमकियों को न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया है। एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, बेंच ने कहा है कि एक जज को इसलिए नहीं धमकाया जा सकता क्योंकि समाज का एक वर्ग फैसले पर सहमत नहीं।हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब बेंच ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) और एडिशन चीफ सेक्रेटरी (होम) को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का ब्योरा हलफनामा के साथ दाखिल करने के लिए कहा है।...