देहरादून, फरवरी 17 -- प्रशासन ने ऋण की राशि का भुगतान करने के बाद भी मूल अभिलेख वापस नहीं करने पर बैंक प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डीएम सविल बंसल ने बैंक को तत्काल नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने व भूमि के मूल अभिलेख ज्योति को सुपुर्द करने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी सविन बसंल को नवाबगढ़ निवासी ज्योति ने शिकायती पत्र दिया था। महिला ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद उसे बैंक वसूली के लिए प्रताड़ित कर रहा है। उनके पति ने साल 2021 में आईआईएफएल बैंक से होम लोन लिया था, जिसका बीमा भी कराया था। अगस्त 2023 में पति की मृत्यु हो गई। पति ने ऋण की 2,71,278 किस्तों के रूप में धनराशि रूमा करवाई। मृत्यु के बाद ज्योति ने 39,470 किस्त भी जमा की। पति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी बजाज फाइनेंस ने बैंक को बीमित ऋण की 14,61,375 धनराशि का भुगतान किए जा...