मोतिहारी, दिसम्बर 23 -- मोतिहारी ,वि.स.। अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक महिला को दस वर्षों का सश्रम कारावास की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मिथलेश कुमार ने एक किशोरी की अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म कराने मामले में दोषी पाते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं बाइस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थ दंड वसूल पाए जाने पर राशि पीड़िता को देय होगी। वहीं न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए मुआवजा के रूप में छह लाख रुपए पीड़ित को देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित किए। सजा सुगौली थाना के सरगम सिनेमा हॉल रोड नंबर तीन निवासी आश महम्मद मियां की पत्नी कमरुल नेशा को हुई। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक अन्य अभियुक्त ...