पाकुड़, जून 7 -- पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को 27 वर्षीया अंजलि देवी को जलाकर मारने का दोषी पाकर पति पुनित टेबरीवाल समेत चाचा ससुर विजय उर्फ बिरजु टेबरीवाल और चाची सास मंजू देवी को आजीवन कारावास एवं एक- एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी को एक साल अतिरिक्त कारावास में रहना पड़ेगा। उक्त मुआवजे की राशि पीड़ित के परिवार को देने का निर्देश दिया गया। तीनों आरोपित पाकुड़ शहर के शीतला मंदिर रोड स्थित मारवाड़ी पट्टी के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार उसके घर के बाहर की नाली को लेकर अंजलि और चाची सास ओर परिवार के बीच झगड़ा होता था। घटना के दो दिन पहले भी ऐसा झगड़ा हुआ था। इस झगड़ा को लेकर पुनीत अपनी पत्नी अंजलि को तलाक लेकर चले जाने को कहा था। घटना वाले ...