बाराबंकी, सितम्बर 23 -- बाराबंकी। करीब साढ़े तीन साल पहले टिकैतनगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट में मृतका के पति व जेठानी को उम्रकैद की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। रामसनेहीघाट थाना के असेना गांव निवासी ओंकारनाथ गोस्वामी ने टिकैतनगर थाना में 18 मार्च 2022 को तहरीर देकर पुत्री बबिता की हत्या कर शव को छिपाए जाने का आरोप मृतका के पति दीपू गोस्वामी उर्फ बाबा पुत्र हरि प्रसाद गोस्वामी हरिहर, देवर सरवन व जेठानी सुनीता पत्नी दिनेश निवासी ग्राम बराईन थाना टिकैतनगर पर लगाया था। पुलिस ने सरयू नदी से बबिता का शव 18 मार्च को बरामद किया था। मामले की विवेचना पूरी होने पर पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने मामले की सुनवाई...