महिला की हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास
देवरिया, जुलाई 1 -- देवरिया, विधि संवाददाता। भटनी थाना क्षेत्र के एकडंगा में 2020 में महिला की हुई हत्या के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया। विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) अरविंद मिश्र की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।भटनी थाना क्षेत्र के एकडंगा गांव में एक महिला अपने मायके आई थी, जहां चार मई 2020 को उसकी हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को गायब कर दिया गया। महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने रजवल निवासी फूल मोहम्मद के विरुद्ध हत्या, साक्ष्य मिटाने व दलित उत्पीड़न का केस दर्ज किया। यह भी पढ़ें- डायन बताकर महिला की हत्या करने के एक दोषी को आजीवन कारावास व जुर्माना विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। उभयपक्ष के तर्को व साक्ष्यों का अवलोकन करन...
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