बलरामपुर, मई 31 -- बलरामपुर, संवाददाता। ज्वलनशील पदार्थ डालकर महिला की हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 1 लाख 75 हजार रुपये-1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह ने बताया कि 11 मई 2025 को वादी डब्लू पुत्र कल्लू निवासी महदेईया बाजार बनगवा उतरौला कोतवाली ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पिता कल्लू उर्फ मकसूद अहमद पुत्र मंजूर निवासी नई बस्ती महदेईया मोड़ तथा उसके मामा का लड़का हसरुद्दीन कुरैशी उर्फ हसरु पुत्र सुराजुद्दीन कुरैशी उर्फ मोती निवासी जलापुरवा महदेईया बनगवा ने उसकी मां और बहन पर ज्व...