देवरिया, मई 31 -- देवरिया, विधि संवाददाता। सात वर्ष पूर्व पेट्रोल डाल महिला को जलाकर हत्या करने के मामले में शनिवार को न्यायालय का फैसला आ गया। विशेष विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अरविंद मिश्रा की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित करने का फैसला सुनाया।थाना भटनी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला 13 अप्रैल 2019 की भोर में शौच के लिए गांव के बाहर गई थी, जहां दिलीप उर्फ टार्जन पुत्र परशुराम राजभर निवासी मिश्रौली कोईलार थाना भटनी जनपद देवरिया पहुंच गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के ऊपर पेट्रोल गिराकर जला दिया। जिससे महिला की मौत हो गई। इस मामले में मृतका के ससुर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया। मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ भाटप...