चाईबासा, जून 10 -- चाइबासा।एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले जेठ और महिला की हत्या करने में साथ देने वाले पति को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस दस हजार रूपए जुर्माना लगाया है।सजा पाने वाले जेठ मंझगाव निवासी मो,मेराज और पति मो,सैफ उर्फ सोएब शामिल है। दोनों के खिलाफ मृतिका का मामा पूर्वी सिंहभूम के हल्दी पोखर निवासी दानिश के बयान पर मझगांव थाना में 29 नवम्बर 2020 को मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जानकारी दर्ज मामले में बताया गया था कि दानिश की भांजी की शादी घटना से चार महीना पहले मझगांव के मो,सैफ उर्फ सोएब के साथ हुई थी। 28 नवम्बर 2020को रात के लगभग 9,30 बजे दानिश का साला ने उसे फोन कर बताया कि आप की भांजी ने अपने ससुराल में फांसी लगा ली है। सूचना पाते ही दानिश पु...