गाज़ियाबाद, सितम्बर 21 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। करीब 20 साल पुराने महिला की मौत के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 18 अक्तूबर 2006 को डीएम कॉलोनी, लोहिया नगर में श्यामला की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में सूरज शिशौदिया पर जहरीला पदार्थ पिलाने और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। अदालत में वादी एनसी मोहन समेत तीन अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायालय ने पाया कि वादी के बयान में आरोपी सूरज द्वारा घटना किए जाने का स्पष्ट आरोप नहीं था और कथित प्रत्यक्षदर्शी को भी अभियोजन ने पेश नहीं किया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ और विसरा जांच रिपोर्ट ...