नोएडा, अप्रैल 21 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने होटल में बुलाकर लूटपाट करने के मामले की महिला आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला नोएडा सेक्टर-63 थाना क्षेत्र का है। इस मामले में आरोपी निशा उर्फ काजल के खिलाफ केस दर्ज है। अभियोजन के मुताबिक पीड़ित ने नौ मार्च 2026 को एक वेबसाइट के जरिए युवती से संपर्क किया। व्हाट्सऐप पर बातचीत के बाद युवती ने पांच हजार रुपये लेकर मिलने की बात कही और सेक्टर-13 स्थित एक होटल की लोकेशन भेजी। पीड़ित होटल पहुंचा, जहां मैनेजर ने उसे कमरा दे दिया। कुछ देर बाद युवती कमरे में आई और पहले पांच हजार रुपये लिए और फिर अतिरिक्त रुपये की मांग करने लगी। यह भी पढ़ें- धर्म छिपाकर युवती को धोखा देने के आरोपी जमानत याचिका खारिज जब पीड़ित ने इनकार किया तो युवती ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और दो अन्य युवक अंदर...