महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पीलीभीत, जुलाई 23 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायधीश (ईसी एक्ट) शिखा प्रधान ने आनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले को गंभीर प्रवृति का पाते हुए एक महिला की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। थाना कोतवाली की आवास विकास कॉलोनी की शिवानी ने साइबर अपराध थाने में सूचना दर्ज कराई कि वह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सुनगढ़ी में बैंक मित्र है। 28 जनवरी 2025 को उसकी मौसी के बेटे मोहल्ला सुनगढ़ी निवासी अनमोल जायसवाल ने उसे एविटर गेमिंग एप से 45 हजार रुपए जीतने की बात बताकर पैसा लगाकर पैसा कमाने की बात कही। उसकी बात पर विश्वास करके बताई गई वेबसाइट को गूगल पर सर्च करके अपनी ईमेल आईडी से पंजीकरण कर 28 जनवरी 2025 से 30 नवम्बर 2025 रुपए लगाकर गेम खेला था। यह भी पढ़ें- राजस्थान में 12 करोड़ का ऑनलाइन गोल्ड स्कैम; फर्जी कंपन...
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