गुड़गांव, दिसम्बर 25 -- गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बीमा कंपनी को कड़ा झटका देते हुए पीड़ित महिला उद्यमी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें तकनीकी आधार पर क्लेम देने से मना किया गया था। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1.68 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे। मामला न्यू कॉलोनी स्थित मोहिनी ट्रेडर्स से जुड़ा है। फर्म की मालकिन सुनीता गोयल ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कंपनी से अपने गोदाम का बीमा कराया था। जून 2019 में उनके गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई थी। सुनीता गोयल के अनुसार गोदाम में करीब 1.74 करोड़ रुपये का माल रखा था, जिसमें से 1.68 करोड़ रुपये का सामान पूरी तरह ज...