सहरसा, मई 10 -- सहरसा। सदर अस्पताल परिसर में कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न ( रोकथाम, निषेध, निवारण ) अधिनियम 2013 संबंधी विषय को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय कुमार सरोज के निर्देशानुसार पैनल अधिवक्ता चंद्र नारायण जयसवाल एवं अधिकार मित्र अमर शिव देव ने जीएनएम नीतू सिन्हा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया । उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 9 दिसंबर 1913 में लागू किया गया है यह केंद्रीय कानून है जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं को उत्पीड़न मुक्त वातावरण में कार्य करने का अधिकार दिया गया है । यदि किसी महिला के साथ यौन प्रकृति के किसी भी तरह का व्यवहार किया जाता है तो महिला इसकी शिकायत आंतरिक शिकायत कमेटी में कर सकती है । यह भी पढ़ें- शिविर में महिलाओं को यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रति किया गया जागरू...