नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों के खाली पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार का जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि खाली जगहों को न भरने व आयोग के लिए पर्याप्त कर्मचारी न देने का कोई कारण नहीं हो सकता। पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि खाली पदों को भरने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए। पीठ ने वकील से यह भी पूछा कि आयोग बंद न हो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं। दो साल से महिलाओं के हित में काम करने वाला सरकारी संगठन निष्क्रिय है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। वह निश्चिंत है। यह जनहित याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के जरिए दाखिल की ...
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