महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
इटावा औरैया, अगस्त 19 -- चकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानपुरा पंचायत भवन पर महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिकार मित्र अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं। लिंग के आधार पर किसी भी महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सवेतन अवकाश पाने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति अगर यौन अपराध करता है तो उसके लिए कठोरतम सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को किसी भी अपराध के लिए सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विधिक जागरूकता शिविर में अधिकार मित्र हरविलास सिंह, शेर सिंह, शिवम यादव, संजन...
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