नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के निर्वाचन (ईसीआई) और अन्य को नोटिस जारी किया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने दावों और आपत्तियों के लिए दाखिल/निपटान करने या निर्वाचन आयोग को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने की मांग पर फिलहाल किसी तरह का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने मामले में निर्वाचन आयोग के अलावा केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी पक्षों को मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र एसआईआर संबंधी याचिका पर केंद्र, ईसी को नोटिस शीर...