नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और पत्रकार अरुण आनंदगिरी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, भारत निर्वाचन आयोग और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि मुंबई और पुणे में पुनर्विकास के दौरान अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए मतदाताओं के नाम 'व्यक्ति नहीं मिला' बताकर हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कुल 9.79 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि 1.22 करोड़ अन्य मतदाताओ...