सीवान, मार्च 31 -- महाराजगंज, संवाद सूत्र। बीईओ राज किशोर उपाध्याय ने बताया कि विभागीय प्रस्वीकृति नहीं होने के बावजूद विद्यालय संचालन करने पर 21 निजी विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किया गया है। बीईओ ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार बच्चों के मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति का प्रावधान है। बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किये संचालित निजी विद्यालयों के 10 दस हजार प्रतिदिन का अर्थ दंड व नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जानी है।
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