लखनऊ, मई 12 -- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा (डीजीएमई) पद पर आईएएस अधिकारियों की तैनाती को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 28 जून 2023 को यूपी मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स-1990 में किए गए संशोधन के आधार पर लिए जाने वाले सरकार के निर्णयों को अपने आदेश के अधीन कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है। यह भी पढ़ें- चयन समिति की संस्तुति मात्र से नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम और एनएमसी विनियम के अ...