रांची, नवम्बर 8 -- बेड़ो, प्रतिनिधि। अनुमंडल कार्यालय सदर रांची की गोपनीय शाखा द्वारा दिए गए आदेश के तहत, महादानी मैदान बेड़ो की 500 मीटर की परिधि में शनिवार सुबह छह बजे से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची, उत्कर्ष कुमार ने धारा 163 के दिया है। डीएसपी बेड़ो और थाना प्रभारी बेड़ो द्वारा पांच नवंबर को दिए गए पत्र के आधार पर लिया गया। पत्र में यह उल्लेख था कि पड़हा समिति और आदिवासी समुदाय के धार्मिक संगठनों द्वारा नौ नवंबर को बेड़ो थाना क्षेत्र की 1.05 एकड़ भूमि पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के हरवे हथियार के साथ घेराबंदी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह जमीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों और बच्चों के खेलकूद का एकमात्र मैदान है। इस विवादित घेराबंदी से विधि व्यवस्था और शांति...
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