मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सकरा के जुरावनपट्टी निवासी शिवजी राम की 19 माह पहले हुई हत्या में विशेष एससी-एसटी कोर्ट एक्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने मीरापुर गांव के पांच दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद कोर्ट से पांचों दोषी रौशन कुमार, राकेश भगत उर्फ केशव, दिनेश महतो, रमेश महतो उर्फ मास्टर और रौशन कुमार को जेल भेज दिया गया। मामले में विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने आठ गवाहों का बयान कराया। उन्होंने बताया कि 16 मई, 2024 की रात शिवजी राम की हत्या हुई थी। हत्या के बाद आरोपितों ने उसके गले में गमछा बांधकर शव को बाइक में बांधकर घसीटते हुए ले जाकर जहांगीरपुर में बनकटवा के पास झाड़ी में फेंक दिया था। उसकी पत्नी महेश्वरी देवी के ...
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