कानपुर, जनवरी 2 -- कानपुर। जेल भेजे गए महाठग रवींद्र नाथ सोनी के खिलाफ कोतवाली पुलिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट (आपराधिक विश्वासघात) की धारा 409 बढ़ाने जा रही है। इसी सिलसिले में कोतवाली पुलिस द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद कोर्ट ने उसे जेल से तलब कर लिया है। शनिवार को रवींद्र को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाठग रवींद्र नाथ सोनी को धोखाधड़ी और षड़यंत्र की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुकदमे के विवेचक जगदीश प्रसाद पांडेय ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि विवेचना के दौरान रवींद्र के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके चलते धारा 409 की बढ़ोतरी की जानी है। लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी अथवा एजेंट को सौंपी गई संपत्ति का गबन इस धारा के तहत आता है। इस मामले में सीजेएम ने रवींद्र को तलब किया है।
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