मुजफ्फर नगर, जनवरी 21 -- किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में साले व जीजा को 20-20 साल की सजा सुनाई है। घटना में सहयोग करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई स्पेशल पोक्सो कोर्ट -1 मजुंला भालोटिया की कोर्ट में हुई। डीजीसी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि फुगाना थाना क्षेत्र के गांव डंगूर निवासी एक व्यक्ति ने फुगाना थाना पर तहरीर देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी का आरोपी बालेन्द्र निवासी गांव डंगूर थाना फुगाना व उसके जीजा हजारी निवासी गांव बरवाला थाना रमाला जिला बागपत व आरोपी प्रेम निवासी डंगूर थाना फुगाना ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। मुख्य आरोपी बालेन्द्र ने गत तीन जून 2023 से 10 जून 2023 तक उसकी बेटी को अपने जीजा के घर पर बंधक बनाकर रखा। आरोपी बालेन्द्र ने उसके स...