नई दिल्ली, मार्च 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आयकर अधिनियम के तहत आयकर अधिकारियों को 'तलाशी और जब्ती की शक्ति' देने के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ' सिर्फ संभावित दुरुपयोग की आशंका के आधार पर किसी भी प्रावधान को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता।'मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि 'ऐसे प्रावधान बड़े कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाए जाते हैं और अदालत किसी कानून को केवल इस आशंका के आधार पर नहीं परखेगी कि उसका दुरुपयोग हो सकता है।' हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को आयकर कानून में जोड़े गए नये प्रावधान/ नियम के संबंध में बदलाव या स्पष्टीकरण के ...