मोतिहारी, जनवरी 22 -- मोतिहारी.। प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह ने लोडेड पिस्टल बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को तीन -तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पिपराकोठी थाना के मकरी महुआवा निवासी स्व. नगीना राय के पुत्र राकेश कुमार तथा खजूरिया थाना के रामपुरवा मठ के महंत रामपुर खजूरिया टोला रामपुरवा निवासी रामरतन दास को हुई। मामले में डुमरिया थाना के तत्कालिन एसआई अनमोल कुमार ने डुमरियाघाट थाना में केस दर्ज किया गया था। 12 अप्रैल 2019 को धनगढहा चौक के समीप वाहन जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली कि रामपुरवा मठ के महंत चार पांच अपराधियों को बुलाकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले है। पुलिस बल का ग...