नई दिल्ली, मार्च 15 -- लग्जरी SUV खरीदने वाले एक ग्राहक के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने अमेरिकी कार कंपनी जीप (Jeep) और उसकी पैरेंट कंपनी फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल (Fiat India Automobiles) को आदेश दिया है कि वे खराब SUV को नई कार से बदलें या ग्राहक को करीब Rs.75 लाख वापस करें। यह मामला एक जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) से जुड़ा है, जिसे खरीदने के बाद ग्राहक को कई गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- अथर्ववेद मूलांत परीक्षा में विष्णुदत्त द्विवेदी ने धर्मनगरी का नाम किया रोशननई रैंगलर में आने लगीं कई समस्याएं कारटाक की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक ने साल 2021 में जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) खरीदी थी। उस समय इस SUV की एक्स-शोरू...