हमीरपुर, मई 22 -- हमीरपुर। मस्जिद में 11 साल की बच्ची से रेप करने वाले मौलाना को मृत्युपरंत तक जेल में रहना होगा। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने शुक्रवार को दोषी मौलाना को फैसला सुनाते हुए 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि ढाई साल पहले कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव में उर्दू-अरबी पढ़ने गई बच्ची के साथ मौलाना ने मस्जिद में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के ताऊ ने आरोपी मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) रुद्रप्रताप सिंह व अवध नरेश चंदेल ने संयुक्त रूप से बताया कि 29 नवंबर 2023 की सुबह 11 वर्षीय बच्ची गांव की मस्जिद में पढ़ने गई थी। गांव के अन्य बच्चे भी मस्जिद में पढ़ने आते थे। घटना वाले दिन मस्जिद के मौलाना मुंतजिर आलम निवासी कोचगढ़ थाना रौटा जिला पूर्णियां (बि...