वार्ता, अप्रैल 27 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ों की रानी मसूरी में जाम और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सोमवार को बेहद अहम निर्णय जारी किया। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन को निर्देश दिए कि वह दो सप्ताह के अंदर एक उच्चाधिकार प्राप्त (हाई पावर) कमेटी का गठन करे और कमेटी आठ सप्ताह में सभी पक्षकारों से बात कर सरकार को रिपोर्ट पेश करे। कमेटी में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव शहरी विकास और प्रमुख सचिव पर्यटन को शामिल करने के निर्देश दिए गये हैं। यही नहीं अदालत ने कहा कि कमेटी समस्या के समाधान के लिए सभी पक्षकारों के साथ सार्वजनिक सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) करेगी और सभी के सुझाव के बाद आठ सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करेगी। यह भी पढ़ें- एंजेल चकमा की हत्या का मंजर भूल नहीं पाया; सदमे और ख...