नई दिल्ली, मई 2 -- केंद्र सरकार ने वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) के आयात पर लागू न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इस उत्पाद के आयात पर लागत, बीमा और माल भाड़ा मूल्य के आधार पर 67,220 रुपये प्रति टन का न्यूनतम आयात मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे अब 30 सितंबर, 2026 तक लागू रखा जाएगा। सरकार ने यह एमआईपी पहली बार अगस्त 2025 में लागू किया था। अधिसूचना में कहा गया कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम पर इस उत्पाद का आयात नहीं किया जा सकेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.