गुड़गांव, मार्च 28 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में बढ़ते प्रदूषण और मकान बनाने या तोड़ने से निकलने वाले मलबे के जगह-जगह लगे ढेरों पर लगाम कसने के लिए कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। आगामी एक अप्रैल से यदि किसी ने सड़कों के किनारे या खाली प्लॉटों में मलबा डाला, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक, नगर निगम की अनुमति के बाद ही शहरवासियों और बिल्डरों को अपना मलबा निर्धारित और चिन्हित जगहों पर डालना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर के सभी नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में हर पांच किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक मल...