नई दिल्ली, जून 29 -- पुणे के नसरापुर गांव में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 26 जून को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। खास बात है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि कांबले ने मासूम बच्ची के साथ लगातार 39 मिनट तक बर्बरता की थी। साथ ही उसपर पहले भी कई मामले दर्ज थे। पीड़ित पक्ष के वकील विपुल दुशिंग का कहना है, 'किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने और उसे फांसी देने के लिए जितने भी कानूनी मानकों की जरूरत होती है, वे सब यहां पूरे हुए हैं। अपराध का तरीका बेहद क्रूर और बर्बर था। आरोपी ने केवल अपनी हवस को शांत करने के लिए इस अपराध को अंजाम दिया। इसी बर्बरता को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपराध बिना किसी शक के साबित हो चुका है, कोर्ट ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामला माना ...