गिरडीह, सितम्बर 23 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। मरांग बुरु (पारसनाथ पहाड़) से जुड़े वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 5 जनवरी 2023 के आदेश को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मंत्रालय से मामले में 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक जवाब मांगा है। बताया गया कि मंत्रालय के आदेश में पारसनाथ पहाड़ पर मांस-मदिरा की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध की बात कही गई है। आदिवासी समाज के अधिकार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए स्व. रामलाल मुर्मू द्वारा स्थापित मरांग बुरु फाउंडेशन, पीरटांड़ ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद आयोग ने 30 जनवरी 2025 को मंत्रालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने 7 सितंबर 2026 को दूसरा स्मरण पत्र जारी कर 15 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया है।इधर, मरांग बुरु संस्...