नई दिल्ली, जून 30 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बैंक खाते से लेन-देन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट की याचिका को प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई सूचीबद्धता क्रम के अनुसार ही होगी। ममता बनर्जी नीत गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि पार्टी के तीन बैंक खातों पर 'डेबिट फ्रीज' लगा दिया गया है, जिससे इन खातों से होने वाले सभी बाहरी लेन-देन पर रोक लग गई है। यह भी पढ़ें- ममता गुट टीएमसी की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने अनुरोध खारिज कर दिया। टीएमसी के...