ममता गुट को तीन खातों के संचालन की मंजूरी देने से इनकार
नई दिल्ली, जुलाई 20 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को टीएमसी के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के उन तीन बैंक खातों के संचालन की अंतरिम इजाजत देने से इनकार कर दिया जिन्हें ईडी ने 'फ्रीज' कर दिया था। ईडी ने टीएमसी के तीन बैंक खातों को 'फ्रीज' कर दिया था जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा हैं। यह कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। प्राथमिकी में बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से धन जुटाने और पार्टी के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध कोष की हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी 440 करोड़ रुपये से हाथ धो बैठीं? हाई कोर्ट ने दे दिया बहुत बड़ा झटका इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 13 जुलाई को इस अर्जी पर अंतरिम आदेश स...
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