रांची, फरवरी 25 -- रांची, रांची। अधिवक्ता मनोज टंडन ने बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर कर जमानत प्राप्त कर ली। इससे पूर्व उन्होंने अदालत में डोरंडा कांड संख्या 51/2026 मामले में सरेंडर कर जमानत याचिका दाखिल की। याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की। दर्ज प्राथमिकी में उतावलेपन से वाहन चलाना, शरारत के माध्यम से नुकसान पहुंचाना, ऐसी लापरवाही जिससे दूसरों का जीवन खतरे में पड़े, स्वेच्छा से चोट पहुंचना, गंभीर चोट, गलत तरीके से रोकना, आपराधिक मानहानि, छीना-झपटी समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट से मामले में पीड़िक कार्रवाई पर रोक है। बावजूद मनोज टंडन ने परिस्थितियों को देखते हुए जमानत प्राप्त की।
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