पटना, जून 5 -- IAS Senthil Kumar: बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के. सेंथिल कुमार को न्यायपालिका से बहुत बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले पर अंतिम मुहर लगाते हुए पटना के तत्कालीन नगर आयुक्त के. सेंथिल कुमार समेत कुल चार लोगों को धनशोधन निवारण अधिनियम के सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।ईडी और निगरानी विभाग पुख्ता सबूत जुटाने में रहे पूरी तरह नाकाम अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी और निगरानी विभाग भ्रष्टाचार के इस बहुचर्चित मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के समक्ष कोई भी ठोस सबूत इकट्ठा करने में पूरी तरह असफल रहे। बुधवार को पीएमएलए की व...