नई दिल्ली, फरवरी 26 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। एकल न्यायाधीश ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के विरुद्ध सीधी अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। ऐसे में यह अपील सुनवाई योग्य नहीं है। अपील प्रताप चंद्र ने दायर की थी, जिन्होंने सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अदालत ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाने की छूट द...