कानपुर, जनवरी 3 -- कानपुर देहात। मनरेगा कार्य में जांच के बाद 20.58 लाख के घोटाले के आरेाप में बिल्हौर थाने में दर्ज मुकदमें में आरोपित प्रधान के वकील की ओर से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। मामले में अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि बिल्हौर तहसील की ग्राम पंचायत सैबसू में वर्ष 2023 से2025 के बीच कराए गए मनरेगा के कार्यों में हुई गड़बड़ी की शिकायत की जांच में बीस लाख अट्ठावन हजार छह सौ चौदह रुपये की गड़बड़ी पाई गई थी। कानपुर नगर के पीडी डीआरडीए की जांच में गड़बड़ी मिलने पर प्रधान विमलेश मिश्रा के अलावा वहां तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी संदीप ज्ञानवीर, शिवपाल सिंह, रोहन कनौजिया के अलावा तकनीकी सहायक इंद्रकुमार व प्रमोद कुमार से अलग- अलग ...