मुंगेर, मार्च 26 -- तारापुर,निज संवाददाता। तारापुर सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करने वाले यात्रियों से निजी बस संचालकों द्वारा खुलेआम मनमाना किराया वसूले जाने का मामला लगातार सामने आ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दरों को दरकिनार कर बस मालिक एवं उनके कर्मचारी यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल रहे हैं, जिससे आम लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 67 के तहत बस किराया प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार सामान्य बस,एक्सप्रेस, सेमी डिलक्स,डिलक्स,सुपर डिलक्स, एसी बस व वोल्वो(लक्ज़री) के लिए अलग-अलग किराया दर तय है। नियम के अनुसार बसों में स्पष्ट रूप से किराया तालिका (रूट फेयर चार्ट) प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.