सहरसा, दिसम्बर 28 -- सहरसा, हन्दिुस्तान संवाददाता। महिषी प्रखण्ड के प्राथमिक वद्यिालय बघौड़ में मध्याहन भोजन योजना में बरती गई अनियमितता पर प्रधानाध्यापक को आर्थिक दंड लगाया गया है। एमडीएम डीपीओ ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह को 64 हजार 42 रूपये एक सप्ताह में जमा करने का आदेश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां स्थानीय ग्रामीण के द्वारा वद्यिालय प्रधानाध्यापक द्वारा बरती गई अनियमितता के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया है। ग्रामीण राजवीर यादव ग्राम-बघौड़, महिषी द्वारा सूचना के आधार पर प्रखंड साधन सेवी, मडिषी द्वारा वद्यिालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराय गया। जिसमें स्यष्ट किया गया कि प्रधानाध्यापक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के मध्याह्न भोजन नहीं कराय गया। जिसके बाद प्रधानाध्याप...