भागलपुर, मई 24 -- मधेपुरा से सरोज कुमार की रिपोर्ट जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को वर्ष 2026 के लिए अपने शस्त्रों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन और निरीक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम अभिषेक रंजन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बताया गया कि 22 मई से 12 जून (सहयोग शिविर दिवस 2 जून को छोड़कर) तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। डीएम के निर्देशानुसारसंबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रतिदिन सुबह साढ़े दस बजे से शाम पांच बजे तक संबंधित थाना में उपस्थित रहकर रिवाल्वर, पिस्टल, रायफल, एकनाली व दोनाली बंदूक, 12 बोर पम्प एक्शन गन आदि शस्त्रों का सत्यापन करेंगे और अनुज्ञप्ति पर निरीक्षण तिथि अंकित करेंगे। यह भी पढ़ें- UPSC Prelims 2026: यूपीएससी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू, स...